छत्तीसगढ़

स्कूलों में बच्चों संग यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर SC सख्त, 2

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 को स्कूल में स्टाफ का वेरिफिकेशन और स्कूल परिसर में CCTV कैमरों की निगरानी समेत कई गाइडलाइंस जारी की थीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को ये गाइडलाइंस माननी पड़ेंगी।

 

बच्चों संग हो रहे यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। महाराष्ट्र के बदलापुर समेत देश के कई स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न की हाल की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के गाइडलाइन को लागू करने के लिए उसकी कॉपी सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भेजने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य केंद्र की गाइडलाइंस को लागू करें।

 

NCPCR को राज्य स्टेट्स रिपोर्ट भी सौंपे

कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) राज्यों द्वारा गाइडलाइंस को लागू किए जाने को लेकर कहा कि वह इसकी मॉनिटरिंग करें। NCPCR को राज्य स्टेट्स रिपोर्ट भी सौंपे।

 

2021 में केंद्र सरकार ने बनाई गाइडलाइन

बता दें कि स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न को लेकर 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाई है। NGO बचपन बचाओ आंदोलन ने कोर्ट से देशभर के शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को लागू किए जाने की मांग की है

केवल 5 राज्यों ने ही किया गाइडलाइन का पालन

NGO ने आरोप लगाया कि केवल पांच राज्यों (पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्यप्रदेश, मिज़ोरम, दमन एंड दीव) ने बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन किया है। बाकी के राज्यों ने केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का जरा सा भी पालन नहीं किया है।

 

Related Articles

Back to top button