जगदलपुर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी जिलाध्यक्ष नरेन्द्र भवानी की मांग पर बस्तर बकावंड ब्लाक के बजावंड, तारापुर, एवं अन्य जगहों पे कलेक्टर रजत बंसल जी के निर्देशानुसार जब्ती की हुई कार्यवाही रेत माफियाओ मे जिला प्रशाशन का खौफ —- नरेन्द्र भवानी

जगदलपुर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी जिलाध्यक्ष नरेन्द्र भवानी की मांग पर बस्तर बकावंड ब्लाक के बजावंड, तारापुर, एवं अन्य जगहों पे कलेक्टर रजत बंसल जी के निर्देशानुसार जब्ती की हुई कार्यवाही रेत माफियाओ मे जिला प्रशाशन का खौफ —- नरेन्द्र भवानी
जिला प्रशाशन की प्रातः 4 बजे की कार्यवाही काबिले तारीफ़ जिला को ऐसे ही डी. एम. की जरुरत — नरेन्द्र भवानी*
जगदलपुर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे पार्टी के जिलाध्यक्ष नरेन्द्र भवानी की मिडिया के माध्यम से लगातार अवैध रेत खनन पर जिला प्रशाशन को कार्यवाही हेतु बार बार निवेदन कर रहे थे की दिनांक 17 तारीख को बस्तर कलेक्टर रजत बंसल जी के निर्देशानुसार प्रातः 4 बजे हुई अवैध रेत खननों के ऊपर कार्यवाही जिसमे लगभग 3 जगहों पे विभाग का सिकंजा कशा जो इस प्रकार है*
अवैध परिवहन करते तीन परिवहनकर्ताओ के विरूद्व प्रकरण दर्ज कलेक्टर श्री रजत बंसल के निर्देशानुसार प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा के मार्गदर्शन में जिला खनिज जांच दल द्वारा 17 सितंबर 2020 को बस्तर जिले के तारापुर,बजावण्ड एवं जगदलपुर क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण दौरान गौण खनिज चूना पत्थर के 01 वाहन तथा रेत के 02 वाहन कुल 03 वाहन अवैध परिवहन करते पाये जाने पर परिवहनकर्ताओ के विरूद्ध खनिज का अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया।
ग्राम तारापुर तहसील बकावण्ड के भस्कली नदी पर रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत के आधार पर 17 सितम्बर 2020 को प्रातः 4:00 बजे जांच की गई, मौके पर रेत उत्खनन नहीं पाया गया परन्तु प्रथम दृष्टया संदेह के आधार पर ग्राम तारापुर के नदी घाट से दूर पुजारी पारा के पास लावारिस हालात में खड़ी चेन माउन्टेन पोकलेन मशीन को जप्त किया गया है तथा तीन दिवस के भीतर इस कार्यालय में जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु नोटिस वाहन में चस्पा किया गया है एवंः अग्रिम कार्यवाही हेतु छानबीन प्रक्रियाधीन है।
अवैध परिवहन के कुल 03 प्रकरण को बिना वैध अभिवहन पास के चालकों द्वारा खनिजों का परिवहन करते पाये जाने पर खनिज मय वाहनों को जप्त किया गया उपरोक्त सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 सहपठित खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन)* *अधिनियम 1957 की धारा 21 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। पूर्व में भी विभाग द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से जिले के खनिज* *ठेकेदारों-खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दण्डनीय अपराध है, अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्व पुनः इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज अमलों द्वारा निरंतर जांच किया जा रहा है।



