गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को जमानत, एक लाख का भरा मुचालका

गाजीपुर के मुहम्मदाबाद थाने में गैंगस्टर के मामले में मंगलवार को मुख्तार अंसारी को जिला सत्र न्यायालय ने राहत दे दी। जिला सत्र न्यायालय के एडीजे प्रथम ने गैंगस्टर केस में सुनवाई के बाद मुख्तार को जमानत दे दी। अधिवक्ता के प्रार्थनापत्र पर एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। मुख्तार के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में कई करीबी मौजूद रहे। हालांकि कई मामलों के लंबित होने के चलते अभी मुख्तार अंसारी को रिहाई नहीं मिल सकती।
बांदा जेल में न्यायिक हिरासत में मुख्तार अंसारी ने उच्च न्यायालय प्रयागराज में हेवियस कार्पस रिट (बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका) दाखिल किया था। उच्च न्यायालय प्रयागराज में हेवियस कार्पस रिट दाखिल किया, जिसमें आदेश दिया कि आरोपी द्वारा ट्रायल कोर्ट में दो सप्ताह के अंदर इस आदेश को प्रस्तुत किया जाए। उच्च न्यायालय के आदेश पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता ने ट्रायल कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया और अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामसुध सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। मुख्तार अंसारी ने हाइकोर्ट में जमानत (निरुद्धी) के लिए याचिका दाखिल कर बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत वह 27 मई 2009 से न्यायिक हिरासत में जेल में निरुद्ध हैं। मंगलवार को एडीजे प्रथम रामसुध सिंह की अदालत ने सुनवाई करते हुए एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी।



