राजधानी मे निजी एम्बुलेंस का निर्धारित हुआ अधिकतम किराया

Spread the love

रायपुर, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन ने स्वास्थ्य कारणों से मरीजों के आवागमन तथा कोविड-19 पॉजिटिव/संदिग्ध व्यक्तियों की मृत्यु पश्चात पार्थिव शरीर के परिवहन हेतु निजी व्यक्तियों द्वारा निजी एम्बुलेंस की आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस के रुप में प्रयुक्त वाहन का अधिकतम किराया निर्धारित किया है।

इसके तहत टेम्पो ट्रेव्हलर (फोर्स) टाटा विंगर 108 और समतुल्य वाहनों के लिए किराया आधा दिन 06 घंटे 50 कि.मी. के लिए 1100.00 रूपया, किराया प्रति दिन 100 कि.मी के लिए 2000.00 रूपया निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त किराया प्रति कि.मी 14.00 रूपया रहेगा। इसी तरह टाटा सुमो एम्बुलेंस, बोलेरो, समतुल्य वाहन के लिए किराया आधा दिन 6 घंटे 50 किलोमीटर के लिए 900.00 रूपया तथा किराया पूरे दिन 100 किलोमीटर के लिए 1600.00 रूपया निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त दूरी के लिए प्रति किलोमीटर 10.00 रूपया का दर रहेगा। मारुती ओमनी, ईको, वेगन आर,समतुल्य वाहन के लिए आधा दिन 6 घंटे 50 किलोमीटर के लिए 600.00 रूपया, पूरा दिन 100 किलोमीटर के लिए 1100.00 रुपया निर्धारित रहेगा। अतिरिक्त किराए के रूप में प्रति किलोमीटर 8.00 रुपया दर निर्धारित किया गया है। प्रतिदिन किराया दर में वाहन 100 कि.मी. तथा प्रति अर्द्ध दिवस 50 कि.मी. चलित सम्मिलित हैं जिसमें पेट्रोल/डीजल वाहन मालिक द्वारा देय होगा। वाहन चालक का समस्त व्यय (वेतन भत्ता आदि) संबंधित वाहन मालिक द्वारा देय होगा। कार्यालय राज्य शिष्टाचार अधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा निर्धारित शर्तों को मान्य करना होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button