राज्य शासन ने लाकडाउन के दौरान बैंकों के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किया

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने लाकडाउन के दौरान बैंकों के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी की है ज़िला के कलेक्टर को निर्देशित किया गया हैं कि बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत के तहत काम करने की अनुमति दी जाए। वे केवल सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सीमित घंटों के लिए खोलेंगे।बैंक आदेश द्वारा विशेष रूप से अनुमत कार्यों के अलावा कोई भी सामान्य लेनदेन नहीं कर सकते है। बैंकों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करेंगे यदी संभव हो तो दैनिक आधार पर कर्मचारियों को बदलाव करते रहे , रुग्ण और गर्भवती कर्मचारियों को बैंकों द्वारा सक्रिय ड्यूटी से छूट दिया जाए।चिकित्सा उपकरण और चिकित्सा संबंधित लेनदेन, पेट्रोल / डीजल पंप, एलपीजी संबंधित लेनदेन, पीडीएस लेनदेन, उद्योग / व्यवसाय लेनदेन और उनके श्रम भुगतान, चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता / तरल ऑक्सीजन उत्पादक को लेनदेन की अनुमति दी गई है।

Related Articles

Back to top button