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बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा , आदिवासियों के धर्मांतरण पर अरविंद नेताम के निराधार आरोप

 

 

छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ आदिवासी नेता, अरविंद नेताम ने हाल ही में धर्मांतरण, विशेष रूप से ईसाई धर्म अपनाने को नक्सलवाद से जोड़ते हुए विवादास्पद दावे किए हैं और धर्मांतरित आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची से बाहर करने की वकालत की है। मीडिया में प्रकाशित इन आरोपों में सबूतों का अभाव है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खतरा है तथा गंभीर कानूनी और राजनीतिक चिंताएँ पैदा होती हैं। हालाँकि नेताम की आदिवासी कल्याण संबंधी चिंताएँ स्पष्ट हैं, लेकिन उनके दावे राजनीति से प्रेरित और आदिवासी समुदायों की संवैधानिक और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं से मेल नहीं खाते।

 

अरविंद नेताम के दावे, विशेष रूप से बस्तर जैसे क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों और नक्सलवाद के बीच कथित गठजोड़, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) जैसे वैचारिक समूहों द्वारा प्रचारित आख्यानों से मेल खाते हैं, जिनसे उन्होंने हाल ही में संपर्क किया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद, उन्होंने 2023 में हमार राज पार्टी बनाई और हाल ही में दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़ गए। यह बदलाव उनके दावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले धर्मांतरित आदिवासियों को सूची से हटाने का विरोध किया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रमुख दीपक बैज की धार्मिक स्थिति पर निराधार संदेह सहित उनका वर्तमान रुख, भूमि अधिग्रहण, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा असमानताओं जैसे ज्वलंत आदिवासी मुद्दों को संबोधित करने के बजाय समुदायों का ध्रुवीकरण करने के लिए डिज़ाइन किया गया प्रतीत होता है – वे मुद्दे जिनके वे ऐतिहासिक रूप से समर्थक रहे हैं।

 

मिशनरी-नक्सल संबंध का आरोप भड़काऊ और निराधार है। नक्सलवाद सामाजिक-आर्थिक शिकायतों, जैसे गरीबी, खनन के कारण विस्थापन, और पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम (पेसा) के उल्लंघन से उपजा है। मिशनरियों से जुड़ी एक साजिश का सुझाव देकर, नेताम इन संरचनात्मक मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं, और उन आदिवासी समुदायों की समझ को कमतर आंकते हैं, जो व्यक्तिगत या सामुदायिक कारणों से धर्मांतरण का विकल्प चुन सकते हैं, जैसे कि मिशनरी संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच। धर्मांतरित आदिवासियों को सूची से हटाने का उनका आह्वान आदिवासी आबादी के भीतर अल्पसंख्यक समूहों को हाशिए पर धकेलने का जोखिम पैदा करता है, जो आदिवासी प्रथागत कानूनों के समावेशी लोकाचार का खंडन करता है, जिसका उन्होंने कभी बचाव किया था। राजनीतिक रूप से, यह रुख आदिवासी एकता को और खंडित कर सकता है, कांग्रेस के मजबूत आदिवासी मतदाता आधार को कमजोर कर सकता है (इसका प्रमाण छत्तीसगढ़ में 2018 में 29 एसटी-आरक्षित सीटों में से 25 पर उनकी जीत है) और आदिवासी अधिकारों के प्रति कम प्रतिबद्ध दलों को लाभ पहुँचा सकता है।

 

ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को सूची से हटाने की अरविंद नेताम की वकालत गंभीर संवैधानिक चिंताओं को जन्म देती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जिसमें विश्वास को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार शामिल है। धार्मिक पसंद के आधार पर सूची से हटाना इस अधिकार और अनुच्छेद 14 और 15 के तहत समानता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार धार्मिक स्वतंत्रता को बरकरार रखा है, और पिछले प्रयास, जैसे कि कार्तिक उरांव का 1968 का ईसाई आदिवासियों को सूची से हटाने का विधेयक, इन जटिलताओं के कारण विफल रहे। नेताम की यह धारणा कि धर्मांतरण ज़बरदस्ती किया जाता है, प्रमाणों के अभाव में है, और रेव. स्टैनिस्लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1977) में न्यायालय के फैसले में स्पष्ट किया गया है कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन धर्म के प्रचार पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। नेताम के अनुसार, धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए एक “सख्त राष्ट्रीय कानून” संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करता है।

 

अनुच्छेद 342 के तहत आदिवासी का दर्जा धर्म पर नहीं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक मानदंडों पर आधारित है। धर्मांतरित आदिवासी अक्सर अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हैं, और उन्हें सूची से हटाने से उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लाभ नहीं मिलेंगे, जिससे उनका हाशिए पर जाना और बढ़ जाएगा। नेताम द्वारा बिना किसी सबूत के नक्सल-मिशनरी संबंध का संदेह, धर्मांतरण-विरोधी या आतंकवाद-विरोधी कानूनों के दुरुपयोग का कारण भी बन सकता है, जिससे अल्पसंख्यकों को असंगत रूप से निशाना बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम जैसे मौजूदा कानून पहले से ही जबरन धर्मांतरण को प्रतिबंधित करते हैं, और अस्पष्ट आरोपों से अतिवादी संगठनों के द्वारा निगरानी या राज्य के अतिक्रमण को बढ़ावा मिलने का खतरा है।

 

बस्तर में बड़े पैमाने पर, जबरन धर्मांतरण के नेताम के दावे सामान्यीकृत और अप्रमाणित हैं। धर्मांतरण अक्सर व्यक्तिगत पसंद या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी सेवाओं तक पहुँच के कारण होता है, जिन्हें शासन दूरदराज के इलाकों में प्रदान करने में विफल रहा है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण जैसे अध्ययनों से पता चलता है कि धर्मांतरण व्यक्तिगत और सामाजिक-आर्थिक कारकों से प्रेरित होते हैं, न कि हेरफेर और धोखाधड़ी से। नक्सल-मिशनरी संबंध निराधार है, क्योंकि नक्सलवाद की जड़ें भूमि अधिकारों और शासन की विफलताओं में हैं—जिन मुद्दों की नेताम ने हसदेव में खनन के संदर्भ में पहले भी आलोचना की है।

 

अरविंद नेताम के आरोप भ्रामक हैं और सांप्रदायिक विभाजन को गहरा करने का जोखिम उठाते हैं, जबकि वे भूमि अधिकार, स्वास्थ्य सेवा और पेसा कानून के कार्यान्वयन जैसे व्यवस्थागत आदिवासी मुद्दों की अनदेखी करते हैं। कानूनी तौर पर, ये संवैधानिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं और राजनीतिक रूप से, ये आदिवासी एकता को खंडित करते हैं। अपुष्ट दावों को बढ़ावा देने के बजाय, नेताम को न्याय सुनिश्चित करने और आदिवासी पहचान को बनाए रखने के लिए संवाद और व्यवस्थागत सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

 

नवनीत चांद

मुख्य संयोजक

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