सुप्रीम कोर्ट से आप’ नेता मनीष सिसोदिया को झटका, खारिज की क्यूरेटिव याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति अनियमितताओं में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के शीर्ष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली AAP नेता मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने जेल में बंद मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत मंगलवार को बढ़ा दी थी।
कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत अवधि 22 मार्च तक बढ़ा दी थी। न्यायाधीश ने यह आदेश तब दिया जब सीबीआई के वकील ने दावा किया कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है और अगर आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सिसोदिया को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जांच में बाधा डाल सकते हैं या न्याय की जद से भाग सकते हैं।
सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति 2020-21 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं, लाइसेंसधारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ किया गया या कम किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस अवधि बढ़ाई गई।



