मेडिकल दुकान में अवैध तरीके से प्रतिबंधित नशीली दवाईयों की बिक्री करते संचालक गिरफ्तार

रायपुर : राजधानी रायपुर में नाबालिग बच्चों व युवा वर्ग के व्यक्तियों के नशीली दवाईयों के नशे के गिरफ्त में आने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। शिकायत को पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अजय कुमार यादव द्वारा गंभीरता से लेते हुए रायपुर पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुुश लगाने के निर्देश दिये गये थे।
जिस पर समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने – अपने थाना क्षेत्र में मुखबीर लगाकर लगातार पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर अवैध नशीली दवाईयों के कारोबार की सूचना एकत्रित की जा रही थी। इसी क्रम में थाना उरला पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सुभाष चैक उरला स्थित आदित्य मेडिकल स्टोर के संचालक द्वारा अवैध तरीके से प्रतिबंधित नशीली दवाईयों की बिक्री किया जा रहा है। जिस पर थाना उरला की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त दुकान में टेस्ट पर्चेस कराया गया, जिस पर दुकान के संचालक द्वारा अवैध तरीके से प्रतिबंधित नशीली दवाई बिक्री करना पाया गया।
जिस पर टीम द्वारा आदित्य मेडिकल स्टोर के संचालक हरीश गायकवाड़ से प्रतिबंधित नशीली दवाईयां बिक्री करने के संबंध में वैध दस्तावेज या अन्य किसी प्रकार की कागजात प्रस्तुत करने कहने पर उसके द्वारा लगातार गोल-मोल जवाब देकर टीम को गुमराह करने का प्रयास किया गया तथा प्रतिबंधित नशीली दवाईयां बिक्री करने के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज या अन्य किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस पर टीम द्वारा हरीश गायकवाड़ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से दुकान में रखें (01.) Codistar Cough Syraup 12 नग (02.) Lomotil Compositions 2-5 mg 35 35 स्ट्रीप (03.) Spasmax Pain 05 स्ट्रीप (04.) Alpracare 57 स्ट्रीप जप्त किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 325/20 धारा 21(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया। नशा का कारोबार करने वाले कारोबारियों के विरूद्ध रायपुर पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।



