उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक समेत 10 दोषी करार

17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की MP-MLA कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आईपीसी धारा 364-A के तहत अतीक को दोषी ठहराया गया है। इसमें सामान्य कैद से लेकर आजीवन कारावास और फांसी की सजा तक हो सकती है। थोड़ी देर में सजा सुनाई जा सकती है।

जब कोर्ट में अतीक को ले जाया गया, कोर्ट परिसर में वकीलों ने लगाए फांसी दो फांसी के नारे। इससे पहले नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को बंद वैन में कोर्ट लाया गया था। इसमें CCTV कैमरे और पर्दे लगे थे। कोर्ट तक 10 किमी की दूरी 28 मिनट में तय हुई। उमेश पाल अपहरण केस में बाहुबली अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 11 लोग आरोपी थे, इसमें एक की मौत हो चुकी है। अतीक को सोमवार शाम को अहमदाबाद की साबरमती जेल से और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया था। दोनों को नैनी सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया।

फैसले से पहले अतीक को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुरक्षा की मांग की थी
इस बीच, उमेश पाल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की सुरक्षा देने की अपील खारिज कर दी है। अतीक ने याचिका में कहा था कि जब तक वो उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है, उसे सुरक्षा दी जाए। अतीक ने कहा था कि वह यूपी की जेल में शिफ्ट नहीं होना चाहता। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के वकील से कहा कि अपनी शिकायत लेकर हाईकोर्ट जाइए।

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