पॉलिटिकल एड मामले में फंसी AAP, 163.62 करोड़ की वसूली का नोटिस जारी…

नई दिल्ली। सरकारी विज्ञापनों की आड़ में उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने पर आम आदमी पार्टी को 163.62 करोड़ रुपये का वसूली नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी 10 दिन के भीतर पूरी राशि का भुगतान करे. भुगतान नहीं करने की स्थिति में पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं.

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करने पर AAP से 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था, जिसके एक महीने बाद यह वसूली नोटिस जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने जो वसूली नोटिस जारी किया है, उसमें राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है.

जानकारी के अनुसार, 31 मार्च, 2017 तक 99.31 करोड़ रुपए राजनीतिक विज्ञापनों पर खर्च किए गए. इस राशि पर दंडात्मक ब्याज के तौर पर 64.31 करोड़ रुपए जोड़ दिया गया है. इस तरह से कुल रकम 163.62 करोड़ रुपए होती है. सूत्रों ने कहा कि दिल्ली सरकार के ऑडिट निदेशालय ने ऐसे सभी राजनीतिक विज्ञापनों का ऑडिट करने के लिए एक विशेष ऑडिट टीम भी नियुक्त की है.

माना जा रहा है कि अगर आप तय समय में राशि का भुगतान करने में विफल रहती है तो दिल्ली के एलजी के पिछले आदेश के अनुसार समयबद्ध तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसमें पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं. इस नोटिस पर दिल्ली सरकार या आप की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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