विधायक शेरा सहित 54 आरोपितों पर वर्ष 2018 में देश विरोधी नारे लगाने पर दर्ज हुआ था केस।

इंदौर. बुरहानपुर विधायक सुरेंद्रसिंह शेरा सहित 54 आरोपितों के खिलाफ दर्ज प्रकरण में जिला न्यायालय इंदौर में सुनवाई शुरू हुई। अभियोजन के पहले गवाह के बयान और प्रतिपरीक्षण हुआ। प्रकरण में अब 7 सितंबर को सुनवाई होगी। इस दिन भी अभियोजन के गवाह को तलब किया गया है।

गौरतलब है कि विधायक सिंह के खिलाफ 2018 में बुरहानपुर पुलिस थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ था। आरोप है कि 2018 में कश्मीर में हुए एक घटनाक्रम के विरोध में निकाली गई रैली में उन्होंने देश विरोधी नारे लगाए थे। अब तक इस प्रकरण की सुनवाई भोपाल के विशेष न्यायालय में चल रही थी लेकिन पिछले दिनों इंदौर जिला न्यायालय में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय गठित होने के बाद यह मामला इंदौर जिला न्यायालय को हस्तांतरित हो गया। विधायक सुरेंद्रसिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अविनाश सिरपुरकर पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने कोर्ट में तर्क रखा है कि शेरा के खिलाफ प्रकरण इसलिए दर्ज किया गया क्योंकि वे विपक्ष के नेता थे। अभियोजन के गवाह ने भी प्रतिपरीक्षण में कई तथ्यों को स्वीकारा है।

एक दर्जन से ज्यादा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रही है सुनवाई

इंदौर जिला न्यायालय में वर्तमान में एक दर्जन से ज्यादा जनप्रतिनिधियों के खिलाफ सुनवाई चल रही है। इनमें भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय, कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी भी शामिल हैं। दरअसल जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की सुनवाई कुछ माह पहले तक भोपाल में होती थी। बाद में शासन ने इंदौर जिला न्यायालय में विशेष न्यायालय गठित किया। इसके बाद से मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज प्रकरण इंदौर स्थानांतरित कर दिए गए। विधायक विजयवर्गीय के खिलाफ बल्लाकांड को लेकर सुनवाई चल रही है।

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