राजधानी में इन जगहों पर नहीं बजा पाएंगे तेज आवाज में डीजे, नई गाइडलाइन प्रशासन ने की जारी

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लाउड स्पीकर का शोर कम करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. अब स्कूल, कॉलेज और अस्पताल के 100 मीटर के दायरे को सांइलेंस जोन माना गया है और बिना अनुमति के कानफाड़ डीजे बजाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए रायपुर कलेक्टर ने शुक्रवार को गाइडलाइन जारी कर दिया है

इन इलाकों में 100 मीटर का दायरा सांइलेंस जोन
दरअसल रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने सुप्रीम और हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार स्कूल, कॉलेज, हास्पिटल जैसे संस्थानों के 100 मीटर के दायरे तक को सांइलेंस जोन माना गया है. इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण को सख्ती से रोका जाएगा. सड़कों पर भी तेज आवाज से लाउड स्पीकर बजाने पर आम नागरिकों को प्रभाव पड़ने का हवाला देते हुए इसपर भी वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा प्रतिबंधित समय में और बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थलों में लाउड स्पीकर का उपयोग करने पर कार्यवाही की जाएगी.

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की थी शिकायत
अपको बता दें की तेज ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए शुक्रवार को सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रायपुर कलेक्टर, एसएसपी और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना काल में करीब 2 साल तक लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं हुआ, इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है. अब पाबंदी हटने के बाद फिर धड़ल्ले से तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजने लगे हैं. इससे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है. इनके ही साथ गर्भवती महिलाओं पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है.

रायपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई
लाउड स्पीकर के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के आदेश के बाद रायपुर पुलिस ने रात में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. पुलिस ने शहर में 7 अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर कार्रवाई की है. रायपुर एएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि पुलिस ने कोतवाली 1, पुरानी बस्ती 2, डी.डी.नगर 1, खमतराई 1, आमानाका 1 और सिविल लाइन में 1 लाउड स्पीकर जब्त किया गया है. इसके अलावा डी.जे. संचालकों पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की तौयारी की जा रही है.

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