एफआईआर दर्ज करने के आदेश.. दहेज के मामले में दो थाना प्रभारी समेत चार लोगों के खिलाफ, जानें पूरा मामला

छत्तीसगढ़ ( Chhattisgarh) के दुर्ग जिला कोर्ट (Durg District Court) ने दहेज के मामले में जिले के दो थानेदार और एक उपनिरीक्षक को गलत जांच और दस्तावेजों से जालसाजी करने का दोषी पाया है. कोर्ट ने भिलाई नगर थाना प्रभारी को आदेश किया है कि वे दहेज केस की आवेदिका सहित तीनों पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और कोर्ट को 30 अप्रेल तक प्रथम सूचना पत्र की एक कॉपी न्यायालय में पेश करे. साथ ही दहेज प्रताड़ना का गलत आरोप लगाने वाली प्रतिभा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं

सूचना के अधिकार में हुआ खुलासा

बृजभूषण त्रिपाठी के वकील एके मिश्रा ने बताया कि उतई रोड में रहने वाली 24 वर्षीय प्रतिभा सिंह ने दीपक त्रिपाठी उसके भाई रवि और पिता बृजभूषण त्रिपाठी व चाचा मोहन त्रिपाठी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था.

इस मामले में दीपक की गिरफ्तारी हो जाने के बाद उसके पिता बृजमोहन भूषण ने 8 अक्टूबर 2020 को एसपी से शिकायत की थी उन्होंने आरोप लगाया था कि टीआई और जांच अधिकारी ने सीआरपीसी की धारा का पालन नहीं किया गया है. आरोप लगाया कि सूचना के अधिकार के तहत जो दस्तावेज मिले हैं उसमें जालसाजी की गई है.

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