छत्तीसगढ़ के चर्चित मिक्की मेहता मौत का मामला, हाई कोर्ट का निलंबित IPS मुकेश गुप्ता को नोटिस

छतीसगढ़ के निलंबित आईपीएस (IPS) मुकेश गुप्ता की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार की आखों का कांटा बने निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता समेत अन्य लोगों को हाईकोर्ट ने चर्चित मिक्की मेहता मर्डर मिस्ट्री मामले में नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा हैं। मिक्की मेहता की मां श्यामा मेहता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच में हुई।

मिक्की मेहता की मां श्यामा मेहता द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका के बाद हाइकोर्ट ने चर्चित मिक्की मेहता हत्याकांड में निलंबित चल रहे आईपीएस मुकेश गुप्ता सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब मांगा हैं। मिक्की मेहता की मां का आरोप है कि आईपीएस और छत्तीसगढ़ के पूर्व एडीजी मुकेश गुप्ता ने विवाहित होने के बाद भी उसकी पुत्री मिक्की मेहता से 1999 में मंदिर में शादी की थी। उन्होंने शादी के बाद पहली पत्नी को छोड़ने की बात कही थी, लेकिन पुत्री के जन्म के बाद भी उन्होंने पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया। श्यामा मेहता का आरोप है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा इसे जानबूझकर आत्महत्या का मामला बनाया गया है।

रायपुर न्यायालय के बाद हाईकोर्ट पहुंचा मामला
7 सितंबर 2001 को संदिग्ध परिस्थितियों में मिक्की मेहता की मौत हुई थी। मिक्की की मौत के लिए उनके परिवार ने आईपीएस मुकेश गुप्ता को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाने के बाद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने पर श्यामा मेहता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर के यहां आवेदन लगाया था, जो 23 फरवरी 2017 को खारिज हो गई। इसके बाद श्यामा मेहता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए मुकेश गुप्ता व अन्य को तीन सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

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