काम नहीं आईं आर्यन खान की कोई भी दलीलें, कोर्ट में बोला था- चाहूं तो पूरा जहाज खरीद सकता हूं, लेकिन मैंने वहां ड्रग्स नहीं बेची

शनिवार को ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर एक क्रूज पर एनसीबी ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान वहां से मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को हिरासत में लिया गया था। एक दिन की एनसीबी की रिमांड के बाद आर्यन खान को अन्य आरोपियों के साथ कोर्ट में एनसीबी ने पेश किया। एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन को लेकर कोर्ट से 13 अक्टूबर तक की कस्टडी मांगी तो दूसरी ओर उनकी पैरवी कर रहे वकील सतीश मानशिंदे ने अपने तर्क रखे। उन्होंने कोर्ट से आर्यन को बेल देने की बात कही थी। लेकिन कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत नहीं देने का फैसला किया है। वो सात अक्तूबर तक एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे.
आर्यन खान की 10 दलीलें-
अब तक 48 घंटे पूरे हो गए हैं, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। आगे की कस्टडी के लिए किसी भी अपील को अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें जो भी मुझसे पूछताछ करनी थी, वो कर चुके हैं। मैंने पूरा सहयोग किया है, और वे भी मेरे साथ अच्छे थे। मैंने अपना अच्छा आचरण दिखाया। मैंने अपने फोन से कुछ भी डिलीट नहीं किया है: सतीश मानशिंदे (आर्यन खान के वकील)
मानशिंदे: इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आर्यन खान ने ड्रग्स खरीदा या बेचा। एस 37 के तहत यह लागू नहीं होता। मैं भी एक 24 साल का लड़का हूं, जिसका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। जो दूसरों को साथ किया गया वह मुझ पर थोपा नहीं जा सकता।



