रायपुर चलेगा पुरानी गाइड लाइन पर ही, कोई नया बदलाव 31 से नहीं

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने कोरोना लॉकडाउन को लेकर रायपुर जिले के लिए 25 मई को जो दिशा निर्देश जारी किए थे वही आगामी आदेश तक जारी रहेंगे। इससे यह साफ हो गया है कि कल 31 मई से रायपुर जिले के लिए किसी तरह का नया बदलाव तूरंत में नहीं होने वाला है।

जिला प्रशासन ने आज रात स्पष्ट किया कि आगामी आदेश पर्यन्त स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल/थियेटर बंद रहेंगे।स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी।

सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट/ सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी/बाजार, अनाज मंडी,शो-रुम, क्लब, मदिरा दुकानें, सेलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम शाम 5 बजे तक (रविवार को छोड़कर) खुलेंगें।

सभी प्रकार की सभा, जुलूस. धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल मुक्तांगन, जंगल सफारी इत्यादि व अन्य सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अंत्येष्टि, दशगान. इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी।

क्लब-रेस्टोरेंट्स. होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाइन/टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक-अवे की अनुमति होगी, किन्तु इन-हाउस डाइनिंग पूर्ववत प्रतिबंधित रहेगी। क्लब-रेस्टोरेंट्स, होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात 9 बजे तक तथा आम जनता/ ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात 10 बजे तक ही रहेगा। किसी होटल में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

इसी तरह जिले के सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत् सुनिश्चित करते हुये. कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन हेतु कार्यालय खोले जायेगें। उप
पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होगें।

टेलीकॉम. रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी।

सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

पेट्रोल पंप. गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि तक खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को गैस सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी।शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, रायपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कडाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी।

प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/वेयरहाउस/ कार्गो/फल/सब्जी,लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी।आपातकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के तहत प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप तथा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल, पी.जी., पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/ फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3,ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

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