त्योहारी सीजन में राजधानी रायपुर के लोगों को बड़ी राहत – अनलॉक की जारी गाइडलाइन में संशोधन हुआ , रात का कफ्र्यू भी हटा

रायपुर, अनलॉक की जारी गाइडलाइन में शुक्रवार को कलेक्टर ने बड़े संशोधन करते हुए त्योहारी सीजन में राजधानी के लोगों को राहत दे दी है। अब तक बाजार, दुकानें और शॉपिंग मॉल को रात 8 बजे बंद करने के निर्देश थे, लेकिन अब पूरा बाजार और मॉल रात 8 बजे के बाद भी खुले रहेंगे। रात की टाइम लिमिट खत्म करते हुए कलेक्टर ने रात का कफ्र्यू भी हटा लिया है।

 

नए आदेश के मुताबिक अब कारोबारी रात 8 बजे के बाद अपनी सुविधा के अनुसार दुकानें खोल सकेंगे। शॉपिंग मॉल और होटल-रोस्टोरेंट भी रात 10 बजे के बाद खुले रहेंगे। होम डिलीवरी की सुविधा भी रात 10 बजे के बाद भी जारी रहेगी। नया आदेश शनिवार से लागू हुआ l

 

दरअसल व्यापारिक संगठन लगातार प्रशासन पर दबाव बना रहे थे कि नवरात्रि-दिवाली में बाजारों में लोगों की भीड़ आएगी, इसलिए बाजारों को बंद करने की टाइम लिमिट खत्म करनी चाहिए। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कैट ने इस मामले में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने अफसरों से चर्चा करने के बाद शुक्रवार की रात यह आदेश जारी कर दिया।

 

उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि कारोबार में कोरोना की एसओपी जारी रहेगी। यानी, दुकानदारों के साथ ही आम लोगों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेसिंग के साथ ही कारोबार हो सकेगा। इसकी मॉनटिरिंग और कार्रवाई का जिम्मा पहले ही अफसरों को दिया जा चुका है। कलेक्टर ने साफ किया कि टाइम लिमिट खत्म करने का आशय यह नहीं है कि राजधानी में कोरोना खत्म हो गया है।

Related Articles

Back to top button