शादी का झूठा वादा कर महिला से करता रहा रेप, हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

शादी का झूठा वादा कर महिला से करता रहा रेप, हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले से शादीशुदा होने के बावजूद कथित तौर पर शादी का झांसा देकर एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह देखते हुए कि आरोपी व्यक्ति ने हर अवसर पर पीड़ित महिला को धोखा दिया और उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया था, हाईकोर्ट ने कहा कि वह राहत का हकदार नहीं है।
जस्टिस योगेश खन्ना ने कहा कि इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता द्वारा हर मौके पर पीड़िता को धोखा देने के आचरण को देखते हुए वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है और मुख्य रूप से क्योंकि वह जांच में शामिल नहीं होता है और उसे भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया है, इसलिए उसकी याचिका खारिज की जाती है।
अदालत उस व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी क्योंकि उसे इस साल वसंत कुंज पुलिस थाने में उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में गिरफ्तारी की आशंका थी। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा अक्टूबर 2018 से शादी करने के बहाने उसका शोषण किया जा रहा था।
वहीं, व्यक्ति ने अपनी याचिका में कहा कि शादी करने का कथित वादा, यदि कोई हो वो, अक्टूबर 2018 में किया गया था जब वे एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिले थे और शारीरिक संबंध बनाए थे।



