राष्ट्रीय

जीएसटी को लेकर नई अधिसूचना.

नई दिल्ली: सरकार ने धन शोधन कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से धन शोधन के जरिये की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी की वसूली में मदद मिलेगी. जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौद्योगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडारण करता है.

धन शोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों में संशोधन के अनुसार, जीएसटीएन को उन इकाइयों की सूची में शामिल किया गया है जिनके साथ ईडी सूचना साझा करेगा. एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि पीएमएलए के तहत जीएसटीएन को अधिसूचित करने से एक ऐसा कानूनी ढांचा तैयार होगा जिससे बड़ी कर चोरी करने वाले लोगों पर शिकंजा कस उन्हें बकाया कर भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकेगा.

मोहन ने कहा, ‘‘जीएसटीएन संभावित कर अपराधियों के बारे में प्रासंगिक जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे सकता है ताकि जीएसटी कानून के तहत जांच, निर्णय और करों की वसूली की कार्यवाही शुरू की जा सके.”

Related Articles

Back to top button