सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया निर्णय, कहा- उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट के

महाराष्ट्र राजनीतिक संकट को लेकर लंबे समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है. करीब सालभर पहले हुए सियासी उठापटक पर फैसला आने के बाद एक चीज साफ हो गई है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि वह विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लेगा. इसके लिए स्पीकर को जल्द फैसला लेने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, ऐसे में उनको बहाल नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट ने कहा कि ‘उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया. खुद ही इस्तीफा दे दिया. ऐसे में अदालत इस्तीफा रद्द नहीं कर सकती है. हम पुरानी सरकार बहाल नहीं कर सकते हैं’. अदालत ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र गवर्नर का उद्धव सरकार से फ्लोर टेस्ट के लिए कहना गलत फैसला था. गवर्नर के पास बहुमत पर शक करने का ठोस आधार नहीं था.

फैसले पर क्या बोले दोनों नेता ?

फैसला आने के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और वर्तमान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस आमने-सामने आ गए. उद्धव ने कहा कि ‘मैं गद्दार लोगों के साथ सरकार कैसे चलाता ? शिंदे सरकार में नैतिकता नहीं है, नहीं तो वो आज इस्तीफा दे देती’. उद्धव के इस बयान पर पलटवार करते हुए फडणवीस ने कहा कि उद्धव ने नैतिकता नहीं बल्कि हार की डर से इस्तीफा दिया. मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए.

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