भ्रष्टाचार के आरोपी IAS को हाईकोर्ट से मिला झटका, जमानत याचिका खारिज

चड़ीगढ़. वरिष्ठ आईएएस संजय पोपली ने अपनी जमानत के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, इस पर संजय पोपली को बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दी है. पंजाब विजिलेंस ब्यूरों ने आईएएस को पिछले साल भ्रष्टाचार के मामले में 21 जून को चंड़ीगढ़ से गिरफ्तार किया था.

इस मामले में मोहाली विजिलेंस ब्यूरों आईएएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोप है कि आईएएस संजय पोपली वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के सीईओ रहते हुए और सहायक सचिव संदीप वत्स ने नवांशहर के एक ठेकेदार से 7.30 करोड़ के बिल पर 7 प्रतिशत हिस्से की मांग की थी.

ठेकेदार ने इससे जुड़ी कॉल को रिकॉर्ड कर मुख्यमंत्री की एंटी करप्शन हेल्पलाइन में भेज दिया था. इसी मामले में विजिलेंस ने संजय पोपली को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया था. जबकि उनके साथ को जांलधर से गिरफ्तार किया गया था. बता दें कि संजीव वत्स और एक अन्य अधिकारी को हाईकोर्ट पहले ही जमानत दे चुका है. 20 जनवरी को हाईकोर्ट ने मामले के सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

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