1 नवंबर से बदल जायेंगे एलपीजी सिलिंडर होम डिलिवरी के नियम

नयी दिल्ली, रसोई गैस सिलेंडर को लेकर 1 नवंबर से नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है. एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार के निर्देश पर पेट्रोलियम कंपनियां ने ये बदलाव किया है. होम डिलिवरी को लेकर किया गया यह बदलाव 1 नवंबर 2020 से लागू हो जायेगा. सबसे पहले ये नियम स्मार्ट सिटी में लागू होंगे. नये नियम के तहत गैस सिलेंडर की होम डिलिवरी के लिए ओटीपी अनिवार्य होगा.
अब एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग करते समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजा जायेगा. गैस सिलेंडर की होम डिलिवरी के समय आपको डिलिवरी ब्वॉय को वह ओटीपी बताना होगा, तभी आपके घर में सिलेंडर की डिलिवरी की जायेगी.
इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गैस सिलेंडर की डिलिवरी उसे उपभोक्ता के पास हो, जिसके नाम से कनेक्शन है. कोई चाह कर भी गैस की कालाबाजारी नहीं कर पायेगा. एलपीजी की कालाबाजारी की शिकायतें लगातार आ रही थी. इसी पर अंकुश लगाने के लिए कंपनियों ने यह बड़ा फैसला किया है. 100 स्मार्ट शहरों में यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू हो जायेगी.
जयपुर और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने तो इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू भी कर दिया है. इसके लिए सभी ऑपरेटर डिलिवरी ब्वॉय के स्मार्टफोन में एक ऐप इंस्टॉल करेंगे. इस ऐप के माध्यम से ही सिलेंडरों की होम डिलिवरी सुनिश्चित की जायेगी. सिलेंडर जिसने बुक किया है उसके ओटीपी को ऐप में फीड करना होगा, तभी डिलिवरी कंप्लीट का ऑप्शन आयेगा.



