बिलासपुर में 15 मई रात 12.00 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन… क्या – क्या मिली रियायतें जाने

बिलासपुर , जिले में कंटेनमेन्ट की अवधि अब 15 मई की रात्रि 12 मई तक बढ़ा दी गई है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण जिले में 15 मई 2021 की रात 12 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट लागू रहेगा।

पूर्व में सम्पूर्ण क्षेत्र को 6 मई की सुबह 6 बजे तक कंटनेमेंट जोन घोषित कर जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाये गये थे। इसके परिणामों का आकलन करने के बाद कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने हेतु सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया गया है। इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त के कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति देंगे।

सभी प्रकार की मण्डियां तथा थोक, फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं एवं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग, अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 7 बजे तक दी गई है। फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलिवरी प्रातः 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी गई है। यह डिलिवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वाले, पिकअप, मिनीट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिये प्रयुक्त वाहन पर बैनर या स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता के लिये दुकानें खोले बिना किराना दुकानदार आसपास के क्षेत्र में स्वयं या डिलिवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलिवरी कर सकेंगे।

होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लिकेशन के माध्यम से प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक होम डिलिवरी की अनुमति दी गई है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे प्रतिबंधित रहेगा। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेन्ट्स को 30 दिन के लिये सील कर दिया जायेगा। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।

होम डिलिवरी के दौरान मास्क पहनना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। किसी दुकान में होम डिलिवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान, अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिन के लिये सील किया जाएगा। संबंधित नगरीय, ग्रामीण क्षेत्र अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रॉविजन स्टोर, किराना दुकानों से संपर्क हेतु उनके मोबाईल नंबर या पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगें। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में कार्यवाही की जाएगी।

पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल एवं मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, होम डिलिवरी, एल.पी.जी. परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को ईंधन प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के लिये ईंधन प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अत्यावश्यक परिवहन से संबद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप, ऑटोपार्ट्स, गैरेज, टायर पंचर की दुकानें तथा ढाबा एवं रेस्टोरेन्ट (केवल टेक-अवे) हेतु नगरीय क्षेत्र के भीतर शासकीय कार्यों एवं आवश्यक सामाग्रियां के विक्रय की दुकानें (यथा अंतिम संस्कार के कार्यों से संबंधित दुकानें) सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित की जा सकेगी।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण हेतु प्रातः 7 बजे से प्रातः 9 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 6.30

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