Indian Railways: नियमों में रेलवे ने किया बदलाव, तीन दिन के अंदर नहीं भरा टीडीआर तो हाथ धोना पड़ सकता है पैसों से

भारत में रेल को आज भी यात्रा के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा व भरोसेमंद साधन माना जाता है। भारतीय रेल में हर रोज लगभग लाखों लोग यात्रा करते हैं। हमारे देश में त्योहार हो या कोई अन्य अवसर, आज भी यात्रा करने के लिए बड़ी मात्रा में लोग ट्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दरअसल, स्थिति के हिसाब से भारतीय रेलवे अपने नियमों में समय समय पर बदलाव करती रहती है। जैसे कोविड के टाइम पर रेलवे ने अपनी कई सुविधाएं बंद कर दी थी, लेकिन अब धीरे-धीरे चीजें नॉर्मल हो रही है। ऐसे में आपको इस बात की जानकारी होन चाहिए की रेलवे ने क्या क्या नए अपडेट किए हैं। अगर आपको नहीं पता तो घबराएं नहीं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि रेलवे से जुड़े किन नियमों में बदलाव किए गए हैं।
वहीं कोरोना महामारी को देखते हुए आवेदन की समय सीमा को छह माह कर दिया गया था। लेकिन अब पुराना नियम फिर से लागू किया जा सकता है। दरअसल, तीन दिन के अंदर रिफंड के आवेदन का नियम 2015 में ही लागू किया गया था।
तीन दिन के अंदर जरूर भरें टीडीआर
कोरोना के दौरान दी गई छूट को अब वापस नॉर्मल किया जा रहा है। इसी क्रम में नए नियमों के मुताबिक ट्रेन टिकट कैंसिल कराने पर तीन दिन के अंदर टीडीआर भरना बेहद जरूरी है।
अगर आपने टीडीआर नहीं भरा तो आपको टिकट के पैसों से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें।



