छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से पीडि़तों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत रायगढ़ जिले की घरघोड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम पुसन्दा की कु. सुमन अघरिया तथा ग्राम बहिरकेला की श्रीमती मांगमोती की मृत्यु सर्प दंश से हो जाने पर मृतकों के पीडि़त परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसी तरह से धमतरी जिले की मगरलोड तहसील के ग्राम खड़मा (मा) के श्री मंगलू राम की मृत्यु पानी में डूब जाने से हो जाने के कारण मृतक पीडि़त परिजनों को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।